बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 22 जुलाई को

रोहतक, गिरीश सैनी। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षक अभियंता एवं रोहतक सर्कल की उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के चेयरमैन बिजेंद्र नरवाल ने बताया कि निगम द्वारा बिजली उपभोक्ताओं की बिजली से संबंधित शिकायतों के तुरंत निपटारे के लिए 22 जुलाई को सुबह 11 से एक बजे तक स्थानीय राजीव गांधी विद्युत भवन में बैठक आयोजित होगी। इसी दौरान रोहतक सर्कल की ओर से बिजली अदालत का आयोजन भी किया जाएगा।
उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की बैठक में 50 हजार रुपए से एक लाख रुपए तक के बिजली बिल विवाद या बिजली से संबंधित अन्य शिकायत रख सकते हैं। इस बैठक में बिजली चोरी से संबंधित शिकायतों की सुनवाई नहीं की जाएगी।