रोहतक जोन के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 21 अगस्त को

रोहतक जोन के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 21 अगस्त को

रोहतक, गिरीश सैनी। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता बिजेंद्र नरवाल ने बताया कि रोहतक जोन के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा 21 अगस्त को सुबह 11 से 1 बजे तक स्थानीय राजीव गांधी विद्युत भवन में आयोजित बैठक में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।

रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों (करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण रोहतक जोन की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से संबंधित, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े, खराब हुए मीटरों से सम्बंधित औऱ वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। 

अधीक्षण अभियंता ने बताया कि उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है, क्योंकि किसी न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।