हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर दे रही 3 लाख रुपये तक अनुदान
ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी 2026 तकः डीसी सचिन गुप्ता
रोहतक, गिरीश सैनी। हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता के नए ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा इस योजना के लिए 15 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए है।
उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि ये योजना अनुसूचित जाति के किसानों को कृषि कार्यों में आधुनिक यंत्र उपलब्ध करवाकर उनकी आय बढ़ाने एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा। चयनित किसान विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण कर अपनी पसंद की कंपनी से मोलभाव करके ट्रैक्टर खरीद सकेंगे। इच्छुक एवं पात्र किसान agriharyana.gov.in पर 15 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिला के उप-निदेशक कृषि या सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। किसानों विभाग द्वारा जारी टोल-फ्री नंबर 1800-180-2117 पर भी संपर्क कर योजना से संबंधित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
Girish Saini 

