हरियाणा सरकार ने किया आबकारी नीति में संशोधन

रोहतक, गिरीश सैनी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की आबकारी नीति में संशोधन किया है। यह जानकारी देते हुए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) संदीप दहिया ने बताया कि संशोधित नीति के तहत शराब के ठेको के सफल आवंटियों से ली जाने वाली सुरक्षा धन की राशि को पूर्व निर्धारित 15 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-27 के लिए राज्य सरकार ने आबकारी नीति को अनुमोदित किया था। सफल बोलीदाता को आवंटन के दिन बोली राशि का 2 प्रतिशत (पहले 3 प्रतिशत था) सुरक्षा के लिए पहले हिस्से के रूप में जमा कराना होगा। उक्त तिथि को बोली राशि का 2 प्रतिशत जमा करने में विफल रहने पर बोली रद्द कर दी जाएगी और जमा कराई गई बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।
उन्होंने बताया कि रोहतक जिले की निविदाओं की तिथियों को भी संशोधित किया गया है। अब यह ई-निविदाएं 26 मई को प्रातः 9 से 27 मई को सायं 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। प्राप्त ई- निविदाओं का मूल्यांकन 27 मई को सायं- 5 बजे उपायुक्त की अध्यक्षता में किया जाएगा।