पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए उपमंडल स्तर पर शिकायत निवारण समिति गठित

रोहतक, गिरीश सैनी। जिलाधीश धर्मेंद्र सिंह ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों अनुसार पटाखों पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए उपमंडलीय स्तर पर शिकायत निवारण समिति का गठन करने के आदेश जारी किए है। यह समिति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत उल्लंघन करने वालों पर धारा 15 के तहत जुर्माना लगाना भी सुनिश्चित करेगी।
जारी आदेश के तहत प्रदेश सरकार के पर्यावरण वन एवं वन्य जीवन विभाग के आदेशानुसार पटाखे फोड़ने से निकलने वाली दूषित गैसों के कारण पर्यावरण को दूषित होने से बचाने तथा आमजन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री एवं फोड़ने पर जिला में पूरे वर्ष के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके तहत ऑनलाइन विपणन प्लेटफार्म के माध्यम से डिलीवरी भी शामिल है।
जारी आदेश के तहत जिला के तीनों उपमंडलों में उपमंडलाधीशों की अध्यक्षता में उपमंडल स्तरीय शिकायत निवारण समितियों का गठन किया गया है। रोहतक उपमंडल पर रोहतक के उपमंडलाधीश की अध्यक्षता में रोहतक के पुलिस उप अधीक्षक, जिला उद्योग केंद्र के संयुक्त निदेशक, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अथवा प्रतिनिधि, कलानौर/रोहतक के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा नगर निगम आयुक्त के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। सांपला उपमंडल में सांपला के उपमंडलाधीश की अध्यक्षता में सांपला के पुलिस उपाधीक्षक, रोहतक जिला उद्योग केंद्र के संयुक्त निदेशक, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अथवा प्रतिनिधि, सांपला के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा नगर पालिका सांपला के सचिव या प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। महम उपमंडल में महम के उपमंडलाधीश की अध्यक्षता में महम के पुलिस उपाधीक्षक, रोहतक जिला उद्योग केंद्र के संयुक्त निदेशक, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अथवा प्रतिनिधि, महम के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा नगर पालिका महम के सचिव या प्रतिनिधि को शामिल किया गया है।