राज्यपाल आज रोहतक में, जिलाधीश ने धारा 163 लागू की
रोहतक, गिरीश सैनी। जिलाधीश सचिन गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष के रोहतक दौरा कार्यक्रम के दृष्टिगत निषेधाज्ञा आदेश जारी किये है। जारी आदेश के तहत 22 व 23 मई को रोहतक में स्थित सभी साइबर कैफे पीजी, गेस्ट हाउस, होटल, कार्यालय एवं मकान मालिकों को अपने यहां आने वाले प्रत्येक आगंतुक/किरायेदार/नौकर का पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा। संबंधित व्यक्तियों के पहचान पत्र (आईडी प्रूफ) की फोटोकॉपी सुरक्षित रखना भी अनिवार्य किया गया है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर/पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी, चाइनीज माइक्रो लाइट के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। जनहित एवं सुरक्षा के दृष्टिगत जारी इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Girish Saini 

