सरकार ने संपत्ति कर बकाया पर दी 100 प्रतिशत ब्याज माफी की छूट

वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्ति कर बकाया मामलों पर लागू होगीः डीसी सचिन गुप्ता

सरकार ने संपत्ति कर बकाया पर दी 100 प्रतिशत ब्याज माफी की छूट

रोहतक, गिरीश सैनी। हरियाणा सरकार द्वारा वित्तवर्ष 2026-27 के बजट घोषणा संख्या-66 के अंतर्गत प्रदेशभर में संपत्तिकर बकाया पर ब्याज माफी योजना लागू की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा संपत्ति धारकों को बड़ी राहत देते हुए 30 जून 2026 तक संपत्तिकर वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही है। ये छूट उन संपत्ति धारकों को दी जाएगी जो संपत्ति कर का बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित करते है और निर्धारण वर्ष 2026-27 तक अपने कुल संपत्ति कर के बकाया का भुगतान करते है।      

रोहतक के उपायुक्त-कम-नगर निगम आयुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि ये योजना वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्ति कर बकाया मामलों पर लागू होगी। योजना का लाभ लेने के लिए नागरिकों को संपत्ति कर का बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सूचना को स्वतः प्रमाणित करना होगा।

उन्होंने कहा कि बहुत से नागरिक केवल ब्याज राशि अधिक होने के कारण संपत्ति कर जमा नहीं करवा पा रहे थे। अब नागरिक बिना अतिरिक्त ब्याज भार के अपना मूल संपत्ति कर जमा करवाकर, सरकार द्वारा दी जा रही विशेष छूट का लाभ उठा सकते है। नगर निगम द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों को सरकार द्वारा दी जा रही संपत्ति कर के बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट की जानकारी दी जा रही है।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि संपत्ति कर ब्याज छूट की अंतिम तिथि का इंतजार न करें तथा 30 जून 2026 से पूर्व अपना बकाया संपत्ति कर जमा करवाकर इस विशेष छूट का अधिकतम लाभ उठाएं।