बाजार में ब्रांडेड आइसक्रीम से लेकर पनीर व खोया भी खाने लायक नहीं

एडीसी कोर्ट ने निम्न स्तर के खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले 6 प्रतिष्ठानों पर तीन लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

बाजार में ब्रांडेड आइसक्रीम से लेकर पनीर व खोया भी खाने लायक नहीं

रोहतक, गिरीश सैनी।  अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत निम्न स्तर के खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले 6 प्रतिष्ठानों पर 3 लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

एडीसी न्यायालय ने जांच में निर्धारित गुणवत्ता से कम स्तर के खाद्य उत्पाद मिलने पर हेवमोर आइसक्रीम प्रा. लि., मैसर्ज कृष्णा डेयरी, द प्रिंस हाईवे होटल, मैसर्ज क्रंचीफाई फूड एलएलपी, प्रो. लक्ष्मण रसगुल्ला वाला (कन्हेली) व महम स्थित मैसर्ज केसरिया आइसक्रीम पर जुर्माना लगाया है।

एडीसी नरेंद्र कुमार के न्यायालय द्वारा इन 6 प्रतिष्ठानों -हेवमोर आईसक्रीम प्रा. लि. की चोको ब्राउनी सनडे आइसक्रीम, मै. कृष्णा डेरी के पनीर, द प्रिंस हाईवे होटल के पनीर, मै. क्रंचीफाई फूड एलएलपी की फोर्टिफाइड राइस केरनल (खुला), प्रो. लक्ष्मण रसगुल्ला वाला कन्हेली के खोया तथा मै. केसरिया आइसक्रीम की राजभोग आइसक्रीम के सैंपल निम्न स्तर के पाए जाने पर क्रमश: एक लाख 25 हजार, 75 हजार, 75 हजार, 75 हजार, 30 हजार व 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।

अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि वे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार शुद्ध खाद्य पदार्थ/उत्पाद रखें व बिक्री करें। ऐसा न करने पर अधिनियम के तहत नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम जनता का आह्वान किया है कि बाजार या होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा आदि में निम्न स्तर के खाद्य पदार्थ/उत्पाद नजर आए या ऐसी सूचना प्राप्त हो तो तुरंत जिला प्रशासन को सूचित करें।

एडीसी ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों को शुद्ध व गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समय-समय पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के माध्यम से सैंपल एकत्रित करवाकर जांच करवाई जाती है तथा जांच रिपोर्ट के अनुसार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है।

उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गत मार्च माह से जुलाई 2025 तक उपरोक्त प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्रित किए गए थे। हेवमोर आइसक्रीम प्रा लि, सी एंड एफ केयर ऑफ परम एसोसिएट्स केयर रोशन फ्रोजन कोल्ड स्टोरेज, सोनीपत से 920 मिलीलीटर /लीटर चोको ब्राउनी सनडे आइसक्रीम, स्थानीय गोहाना रोड हनुमान मंदिर के नजदीक स्थित मै. कृष्णा डेरी से एक किलोग्राम पनीर, राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर स्थित द प्रिंस हाईवे होटल से एक किलोग्राम पनीर, गांव इस्माइला 11-बी पर स्थित मै. क्रंचीफाई फूड एलएलपी से एक किलोग्राम फोर्टिफाइड राइस केरनल (खुला), स्थानीय विद्या प्रकाश स्कूल के नजदीक कन्हेली गांव में प्रो. लक्ष्मण रसगुल्ला वाला से एक किलो 400 ग्राम खोया तथा महम की जयहिंद कॉलोनी स्थित मै. केसरिया आइसक्रीम से 920 मिलीलीटर/ लीटर राजभोग आइसक्रीम के सैंपल लिए गए थे। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत इन सैंपल की जांच करवाने पर यह सभी सैंपल निर्धारित गुणवत्ता से निम्न स्तर के पाए गए।