अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को मत्स्य पालन विभाग दे रहा विशेष अनुदानः उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह

अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को मत्स्य पालन विभाग दे रहा विशेष अनुदानः उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मत्स्य पालन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट फैमिली अंडर फिशरीज सेक्टर स्पेशल कॉम्पोनेंट योजना के अंतर्गत अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जा रही है।

उपायुक्त ने बताया कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मछली पालन के लिए पंचायती तालाब पटृट्टे पर लेने के लिए प्रथम वर्ष पट्टा राशि पर पचास हजार रुपये प्रति हैक्टेयर अथवा पट्टे की वास्तविक राशि का 50 प्रतिशत का अनुदान प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि इंसीसिव स्कीम के अंतर्गत विभाग द्वारा तालाब सुधार, खाद-खुराक, रेहड़ी व जाल खरीदने के साथ-साथ मत्स्य पालन के लिए सोलर सिस्टम लगाने पर 40 से 60 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की अन्य गतिविधियां जैसे कोल्ड स्टोर, फिड मील, रेफ्रिजेरेटर व्हीकल मोटर साइकिल व आईस बॉक्स, साइकिल व आईस बॉक्स बायोफ्लॉक व आर.ए.एस. इकाई की स्थापना इत्यादि पर भी 40 प्रतिशत सामान्य वर्ग व 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति व महिलाओं के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है। राज्य की स्कीम अनुसार लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी, बेरोजगार व सरकारी संस्था से मत्स्य पालन में प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। किसी भी मद में लाभ प्राप्ति के लिए आवेदन सरल पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।