आवारा पशुओं से दुर्घटना की स्थिति में दयालु योजना के तहत मिलेगा आर्थिक सहयोगः एडीसी

योजना में 1 से 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान।

आवारा पशुओं से दुर्घटना की स्थिति में दयालु योजना के तहत मिलेगा आर्थिक सहयोगः एडीसी

रोहतक, गिरीश सैनी। अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने कहा कि आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटना में नागरिक की मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) 10 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक आर्थिक सहायता दी जा रही है।

एडीसी नरेंद्र कुमार दयालु योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के लिए आयोजित जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उपमंडलाधीश आशीष कुमार, आरटीए सचिव वीरेंद्र सिंह ढुल, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त मनजीत कुमार, पुलिस उपाधीक्षक राकेश कुमार, डीडीपीओ राजपाल चहल भी मौजूद रहे।

अतिरिक्त उपायुक्त ने सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि योजना के प्रावधान के तहत आर्थिक राशि निर्धारित करने के लिए सिविल सर्जन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की जाये। इस योजना का लाभ लेने के लिए घटना के 90 दिन के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है तथा प्राप्त आवेदनों पर जिला स्तरीय समिति द्वारा 120 दिन में निर्णय लेने का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि सडक़ों पर घूम रहे पशुओं से होने वाली दुर्घटना में किसी भी नागरिक की मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि दयालु-2 योजना पोर्टल का सरलीकरण भी किया गया है, ताकि पात्र परिवारों को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से लाभ मिल सके। योजना के तहत स्वीकृत सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि दयालु योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर संबंधित परिवार को एक लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, चोट लगने की स्थिति में न्यूनतम 10 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।