पंचायत चुनाव के तहत रिक्त पदों के लिए नामांकन पत्रों का दाखिला 30 मई तकः जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) धर्मेंद्र सिंह
पंचायत उप चुनाव 15 जून को।

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के कार्यक्रम के अनुसार 30 मई 2025 तक संबंधित ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते है।
उन्होंने बताया कि संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच व पंच के रिक्त पदों के लिए आगामी 15 जून 2025 को उप चुनाव होगा तथा मतदान संपन्न होने के तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। संबंधित ग्राम पंचायत की सीमा में स्थित सभी औद्योगिक ईकाइयों, फैक्ट्री, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, व्यापार, दुकान इत्यादि की हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 173-ए व जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के तहत 15 जून को सार्वजनिक अवकाश रहेगा ताकि इन प्रतिष्ठानों इत्यादि में कार्य करने वाले मजदूर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। उपचुनाव के दिन कर्मचारियों के लिए वैतनिक अवकाश रहेगा।