पात्र नागरिक नए वोट के लिए फार्म-6 भरें, दावे-आपत्तियां 30 सितंबर तक कराएं दर्जः डीसी

26-27 सितंबर को मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मिलेंगे बीएलओ।

पात्र नागरिक नए वोट के लिए फार्म-6 भरें, दावे-आपत्तियां 30 सितंबर तक कराएं दर्जः डीसी

रोहतक, गिरीश सैनी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत 26 और 27 सितंबर को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतबीर सिंह ने बताया कि दोनों दिन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बीएलओ मतदान केंद्रों पर मौजूद रहकर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत पाए गए मतदाताओं की सूची जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। संबंधित मतदाता निर्धारित दस्तावेजों के साथ 30 सितंबर तक बीएलओ अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

डीसी सतबीर सिंह ने बताया कि 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानकर नए मतदाताओं के नाम भी जोड़े जा रहे हैं। प्रारंभिक सूची में नाम नहीं होने पर पात्र व्यक्ति फार्म-6 भरकर नए मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। जानकारी के लिए मतदाता हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। बैठक के बाद उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण भी किया।