कलानौर खुर्द व कलानौर कलां की राजस्व संपदाओं में चिन्हित खेवट में न दर्ज करें सेल डीड व एग्रीमेंटः उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा

कलानौर खुर्द व कलानौर कलां की राजस्व संपदाओं में चिन्हित खेवट में न दर्ज करें सेल डीड व एग्रीमेंटः उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने कलानौर राजस्व संपदा में विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनियों के दृष्टिगत संबंधित उपमंडलाधीश एवं कलानौर के तहसीलदार को निर्देश दिए है कि वे कलानौर के शहरी क्षेत्र में चिन्हित खेवट, खाता व खसरा संख्या में एग्रीमेंट व सेल डीड पंजीकृत न करें।

उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने कहा है कि जिला प्रशासन के के संज्ञान में आया है कि कलानौर खुर्द व कलानौर कला की राजस्व संपदाओं में नगर योजनाकार विभाग से लाइसेंस, सीएलयू, एनओसी प्राप्त किए बिना ही कुछ किला व खसरा संख्या में अनाधिकृत कॉलोनी विकसित की जा रही है। संबंधित विभाग द्वारा अवैध तरीके से कॉलोनी विकसित करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। विभाग द्वारा चिन्हित की गई संबंधित राजस्व संपदा की खेवट संख्या, खाता संख्या व खसरा संख्या में एग्रीमेंट, फुल पेमेंट एग्रीमेंट, पॉवर ऑफ अटॉर्नी व सेल डीड पंजीकृत न की जाए।
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कलानौर खुर्द राजस्व संपदा की खेवट संख्या 1167//1073, खाता संख्या 1272 व खसरा संख्या 82//19/1, 19/3 व 20/1/1 व खेवट संख्या 250//231, खाता संख्या 282, 59//20, 60//7/2, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 23, 25/1 में अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही है। इसी प्रकार कलानौर-निगाना रोड पर कलानौर कलां की राजस्व संपदा की खेवट संख्या 861//814, खाता संख्या 236 व खसरा संख्या 243//1, 2/1 एवं कलानौर मोखरा सडक़ पर शमशान घाट के नजदीक कलानौर कलां राजस्व संपदा की खेवट संख्या 666, खाता संख्या 713 तथा खसरा संख्या 162//2/2, 3/2, 8/1, 9/1, 10/1/1 में अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही है।