जिलाधीश सचिन गुप्ता ने हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं के दृष्टिगत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए

जिलाधीश सचिन गुप्ता ने हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं के दृष्टिगत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए

रोहतक, गिरीश सैनी। जिलाधीश सचिन गुप्ता ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 25 सितंबर से 21 अक्तूबर तक आयोजित करवाई जा रही विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी किए है।

बोर्ड द्वारा माध्यमिक (एकेडमिक/ओपन स्कूल), वरिष्ठ माध्यमिक (एकेडमिक/ओपन स्कूल) व डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (प्रथम व द्वितीय वर्ष) की परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी, जिन्हें शांतिपूर्ण व नकल रहित संपन्न करवाने के दृष्टिगत यह आदेश जारी किए गए है।

जारी आदेश के तहत जिला रोहतक में स्थित परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, हथियार व विस्फोटक जैसे तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में स्थित जेरोक्स /फोटोस्टेट दुकानें, डुप्लीकेटिंग सुविधा/ साइबर कैफे से संबंधित दुकानें परीक्षा के दिन परीक्षा अवधि के दौरान बंद रहेगी। हालांकि यह आदेश पुलिस तथा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य संबंधित कानूनों व नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी।