सीबीएसई परीक्षाओं के मद्देनजर जिलाधीश सचिन गुप्ता ने निषेधाज्ञा आदेश जारी किए
रोहतक, गिरीश सैनी। जिलाधीश सचिन गुप्ता ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आगामी 11 अप्रैल 2026 तक आयोजित करवाई जा रही माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों के नजदीक निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं। ये आदेश बोर्ड परीक्षाओं को निष्पक्ष, नकल रहित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के दृष्टिगत जारी किये गए है।
जारी आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, चाकू अथवा अन्य घातक वस्तुएं ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने एवं नकल की संभावना को समाप्त करने के उद्देश्य से परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में संचालित फोटोस्टेट/जेरॉक्स की दुकानें, डुप्लीकेटिंग सुविधा केंद्र, साइबर कैफे एवं संबंधित प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 अथवा अन्य लागू अधिनियमों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों एवं अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा।

Girish Saini 

