जिलाधीश सचिन गुप्ता ने नीट (यूजी) परीक्षा-2026 के मद्देनजर धारा 163 लागू की
एनटीए द्वारा नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 3 मई को।
रोहतक, गिरीश सैनी। जिलाधीश सचिन गुप्ता ने राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 3 मई को आयोजित करवाई जा रही नीट (यूजी) परीक्षा 2026 के पारदर्शी व शांतिपूर्वक आयोजन के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किये है।
जारी आदेश के तहत नीट (यूजी) परीक्षा 2026 के लिए जिला में स्थापित किये गए परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा परीक्षा केंद्रों की परिधि में हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा परीक्षा के दौरान 3 मई को दोपहर बाद 2 से 5 बजे तक परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में स्थित सभी फोटोस्टेट/जेरॉक्स की दुकानें, डुप्लीकेटिंग सुविधाएं, साइबर कैफे एवं संबंधित दुकानें बंद रहेंगी। ये आदेश पुलिस व अन्य ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य संबंधित अधिनियमों व नियमों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Girish Saini 

