नीट (यूजी) 2025 परीक्षा के दृष्टिगत जिलाधीश ने निषेधाज्ञा आदेश जारी किए

4 मई को होने वाली परीक्षा के लिए 15 परीक्षा केंद्र स्थापित।

नीट (यूजी) 2025 परीक्षा के दृष्टिगत जिलाधीश ने निषेधाज्ञा आदेश जारी किए

रोहतक, गिरीश सैनी। जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 4 मई को नेशनल टैस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली नीट (एनईईटी यूजी) 2025 की परीक्षा के दृष्टिगत निषेद्याज्ञा आदेश जारी किए है। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्घ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य संबंधित अधिनियम / नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला में 5184 अभ्यर्थियों के लिए 15 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए है।

 

जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत जिला में स्थापित किए गए परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने व हथियार इत्यादि लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। जारी आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में हथियार, विस्फोटक, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जैली, चाकू एवं अन्य हथियार ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा तथा 100 मीटर की परिधि में स्थित जेरोक्स / फोटोस्टेट दुकानें, डुप्लीकेटिंग सुविधा / साइबर कैफे एवं ट्रांसमिटिंग गतिविधि परीक्षा अवधि के दौरान प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा 2 से 4 मई 2025 तक निजी कोचिंग एकेडमी भी बंद रहेंगी। हालांकि यह आदेश पुलिस एवं ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

 

बॉक्स-

नीट यूजी परीक्षा के लिए जिला में 5184 अभ्यर्थियों के लिए 15 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए है। इनमें स्थानीय हिसार रोड स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 480, भिवानी रोड स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय में 480, सांपला स्थित राजकीय महाविद्यालय में 240, सांपला स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में 240, सांपला स्थित राजकीय बहुतकनीकी संस्थान में 240, डीएलसी सुपवा में 240, पं. नेकीराम राजकीय महाविद्यालय में 480, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में 480, एमडीयू के परीक्षा केंद्र एक में 480, परीक्षा केंद्र 2 में 264, परीक्षा केंद्र 3 में 216, परीक्षा केंद्र 4 में 144, परीक्षा केंद्र 5 में 480, परीक्षा केंद्र 6 में 480, तथा परीक्षा केंद्र संख्या 7 में 240 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।