जिलाधीश ने नीट (यूजी) पुनर्परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू की
रोहतक, गिरीश सैनी। जिलाधीश सचिन गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए 21 जून 2026 (रविवार) को आयोजित होने वाली नीट (यूजी) 2026 पुनर्परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक प्रतिबंध लागू किए हैं।
जारी आदेशों के तहत राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा 21 जून को दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा परीक्षा की गोपनीयता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के हथियार, आग्नेयास्त्र, तलवार, गंडासा, लाठी, भाला, कुल्हाड़ी, चाकू अथवा अन्य आक्रामक हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।
जारी आदेश के तहत परीक्षा के दौरान नकल अथवा किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में स्थित फोटोकॉपी (जेरोक्स), फोटोस्टेट, डुप्लीकेटिंग सुविधा, साइबर कैफे एवं संबंधित प्रतिष्ठान परीक्षा अवधि के दौरान बंद रहेंगे। यह प्रतिबंध संबंधित परीक्षा केंद्रों के निकट संचालित कोचिंग संस्थानों पर भी परीक्षा समय के दौरान लागू रहेगा। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा अन्य प्रासंगिक अधिनियमों एवं नियमों के तहत नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Girish Saini 


