परीक्षाओं को लेकर जिला मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने लागू की परीक्षा केन्द्रों पर निषेद्याज्ञा

परीक्षाओं को लेकर जिला मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने लागू की परीक्षा केन्द्रों पर निषेद्याज्ञा

रोहतक, गिरीश सैनी। जिला मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 4 से 14 जुलाई तक आयोजित की जाने वाली सीनियर सेकेंडरी (अध्यापक) एवं सेकेंडरी (अध्यापक) पूर्ण विषय/कम्पार्टमेंट/पुनर्मूल्यांकन परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा के आदेश जिलाधीश द्वारा जारी किए हैं।

जारी आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा उपरोक्त परिधि में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जाली, चाकू और अन्य हथियार जैसे अपराध के हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। साथ ही परीक्षा के समय परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में स्थित जेरोक्स/फोटोस्टेट की दुकानों, डुप्लीकेटिंग सुविधा/साइबर कैफे और प्रसारण गतिविधि के संचालन पर भी रोक रहेगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 या किसी अन्य लागू अधिनियम/नियम के अंतर्गत अभियोजन और दंड का प्रावधान होगा। यह आदेश पुलिस एवं अन्य ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा।