अनाधिकृत कालोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन का कड़ा रूख
डीसी सचिन गुप्ता ने ऐसी कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन जारी न करने के निर्देश दिए।
रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कुछ क्षेत्रों में बिना लाइसेंस/सीएलयू/एनओसी प्राप्त किए अनधिकृत कॉलोनियों को विकसित किया जा रहा है, जो कि नियमानुसार अवैध है।
उपायुक्त ने बताया कि इस संबंध में संबंधित विभाग द्वारा विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। उप-पंजीयकों को निर्देश दिए गए हैं कि निम्नलिखित राजस्व क्षेत्रों के उल्लेखित किला/खसरा नंबरों में किसी भी प्रकार की बिक्री विलेख, एग्रीमेंट टू सेल, फुल पेमेंट एग्रीमेंट अथवा पावर ऑफ अटॉर्नी का पंजीकरण/निष्पादन न किया जाए। सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं जिला राजस्व अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए है कि इन अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री पर सख्ती से रोक सुनिश्चित करें।
उपायुक्त ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता (सिटी डिवीजन) को इन क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन जारी न करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो को संबंधित स्थलों पर कड़ी निगरानी रखने तथा किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण कार्य को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार के संपत्ति संबंधी लेन-देन से पूर्व भूमि एवं कॉलोनी की वैधानिक स्थिति की भली-भांति जांच कर लें, ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी या आर्थिक परेशानी से बचा जा सके।
प्रभावित राजस्व क्षेत्र एवं खसरा विवरण में भालोट : 86//25, चुलियाना : 26//7/2/1, 7/2/3, 14/1/1, 4/2/1, 4/2/2, 7/2/2/1, 7/2/2/2, 14/1/1, 14/1/2, पाड़ा : 73//16/1, 16/2, 17, 18, बोहर : 159//21, 178//1/1, 1/2, 1/3, महम : 201//21/1/1, 21/1/2, 21/1/3, 202//24/1/1, 24/1/2, 24/1/3, 24/2, 25/1/1, 25/1/2, 25/1/3, 25/2/1, 25/2/2, 290//17/2/1, 18/2/1, 19/2/1/2, 20/1/1, 268//18/2, 22, 23 और खरावड : 36//20 शामिल हैं।
जिला नगर योजनाकार सुमनदीप ने भी जिला प्रशासन की तरफ से आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की पूरी जांच कर लें और अनधिकृत कॉलोनियों में निवेश करने से बचें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Girish Saini 


