उपायुक्त सोमनाथ दर्शन यात्रा के लिए पात्र श्रद्धालुओं का करवायें पंजीकरणः महानिदेशक के मकरंद पांडुरंग

सोमनाथ तीर्थ के लिए सीएम नायब सैनी 8 जून को विशेष ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

उपायुक्त सोमनाथ दर्शन यात्रा के लिए पात्र श्रद्धालुओं का करवायें पंजीकरणः महानिदेशक के मकरंद पांडुरंग

रोहतक, गिरीश सैनी। सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक के मकरंद पांडुरंग ने उपायुक्तों से कहा कि वे मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों का 6 जून तक सरल पोर्टल पर पंजीकरण करवाये। योजना के तहत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत सोमनाथ दर्शन के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 8 जून को वातानुकूलित विशेष ट्रेन को कुरुक्षेत्र से झंडी दिखाकर सोमनाथ के लिए रवाना करेंगे।

महानिदेशक के मकरंद पांडुरंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत सोमनाथ दर्शन के लिए 8 जून को रवाना होने वाली वातानुकूलित विशेष ट्रेन के प्रबंधों के बारे में उपायुक्त के साथ समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क धार्मिक एवं आध्यात्मिक यात्राओं का अवसर प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में 8 जून को कुरुक्षेत्र से सोमनाथ मंदिर के लिए वातानुकूलित विशेष ट्रेन रवाना की जाएगी, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

के मकरंद पांडुरंग ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर आयोजित की जा रही इस विशेष यात्रा के माध्यम से प्रदेश के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल सोमनाथ मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष तथा अखंड आस्था के 1000 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा यह विशेष पहल की गई है। इस दौरान श्रद्धालुओं को आवास, भोजन, परिवहन सहित सभी आवश्यक सुविधाएं पूर्णत: निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। यात्रा का संपूर्ण खर्च हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इच्छुक वरिष्ठ नागरिक 6 जून तक सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

उपायुक्त सचिन गुप्ता ने जिला के पात्र वरिष्ठ नागरिकों का आह्वान किया है कि वे मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का लाभ उठाने के लिए 6 जून तक सरल पोर्टल पर पंजीकरण करवाये। पंजीकरण करवाने वाले श्रद्घालुओं को सोमनाथ मंदिर दर्शन के लिए वातानुकूलित विशेष ट्रेन के माध्यम से सोमनाथ भेजा जायेगा। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी आवश्यक है। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा उसके पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) होना अनिवार्य है।

उपायुक्त ने कहा कि आवेदन के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड अथवा अन्य वैध फोटो पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, शारीरिक रूप से यात्रा करने योग्य होने का फिटनेस प्रमाण पत्र तथा पिछले तीन वर्षों में इस योजना का लाभ न लेने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस दौरान नगर निगम की संयुक्त आयुक्त नमिता सिंह, नगराधीश शुभम, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी संजीव कुमार सैनी मौजूद रहे।