प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि 18 अगस्त तक बढ़ाईः डीसी सचिन गुप्ता

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि 18 अगस्त तक बढ़ाईः डीसी सचिन गुप्ता

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों के हित के मद्देनजर ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि बढ़ाकर 18 अगस्त 2026 कर दी गई है। अभी तक अपनी फसलों का बीमा करवाने से वंचित रहे किसान इस अवधि के दौरान फसल बीमा अवश्य करवाए। जिला में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी (एआईसी ऑफ इंडिया) को योजना के तहत फसलों का बीमा करने के लिए अधिकृत किया गया है।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा खेती को जोखिम मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है। उपायुक्त ने बताया कि यह योजना बेहद कम प्रीमियम दरों पर व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है। किसान को धान, बाजरा, मक्का की फसलों के लिए बीमित राशि का केवल दो प्रतिशत और कपास फसल के लिए पांच प्रतिशत देना होता है और शेष बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। बीमित फसल में कोई स्थानीय आपदा ओलावृष्टि, जलभराव, भू-स्खलन आने पर व्यक्तिगत शिकायत किसान 72 घंटे के अंदर ऑनलाइन, फसल बीमा ऐप तथा कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 के द्वारा दर्ज करवा सकते हैं। धान फसल को छोडक़र अन्य फसलों में जल भराव के कारण होने वाली हानि भी योजना में शामिल है।