जिलाधीश सचिन गुप्ता ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के दृष्टिगत निषेद्याज्ञा आदेश जारी किए
रोहतक, गिरीश सैनी। जिलाधीश सचिन सचिन गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा 18 जुलाई तक आयोजित की जा रही विभिन्न परीक्षाओं के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन के दृष्टिगत निषेधाज्ञा आदेश जारी किये है।
जारी आदेशों के तहत जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही विस्फोटक व हथियार, जैसे आग्नेयास्त्र, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, चाकू तथा अन्य किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर भी रोक रहेगी। परीक्षा की गोपनीयता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में स्थित फोटोकॉपी (जेरॉक्स), डुप्लीकेटिंग सुविधा, साइबर कैफे तथा संबंधित दुकानों का संचालन परीक्षा समय के दौरान बंद रहेगा। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा अन्य लागू अधिनियमों एवं नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Girish Saini 


