डीसी ने अंत्योदय परिवारों से किया दयालु योजना का लाभ उठाने का आह्वान

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने पात्र परिवारों से दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) का लाभ उठाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की दयालु योजना के तहत परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।
उपायुक्त ने कहा कि दयालु योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा देना है, जिसके तहत अंत्योदय परिवारों को उनके परिजनों की मृत्यु अथवा स्थाई विकलांगता पर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। योजना की पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए। 6 साल से ज़्यादा उम्र और 60 साल तक के परिवार के सदस्य की मौत या स्थायी विकलांगता पर वित्तीय सहायता का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि मृत्यु अथवा स्थाई विकलांगता की तिथि से 3 महीने के भीतर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा। यह योजना पूरी तरह निशुल्क है, जिसके तहत 6 से 12 वर्ष आयु की स्थिति में एक लाख, 12 से 18 वर्ष आयु की स्थिति में 2 लाख, 18 से 25 वर्ष आयु की स्थिति में 3 लाख, 25 से 45 वर्ष आयु की स्थिति में 5 लाख और 45
उपायुक्त ने कहा कि दयालु योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल (https://dapsy.finhry.gov.in/) पर ऑनलाइन आवेदन करें। उन्होंने आम जनता से अपील की कि योजना लाभ को लेकर एजेंट से सावधान रहें और धोखाधड़ी से बचें। अधिक जानकारी के लिए ई-मेल आईडी दयालु हेल्पलाइन ऐट द रेट जीमेल डॉट कॉम अथवा हेल्पलाइन नंबर 0172- 2996064 पर संपर्क किया जा सकता है।