अनाधिकृत होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर लगाने वालों पर निगम का कड़ा रवैया
जुर्माना न भरने वालों के विरूद्ध दर्ज करवाई एफआईआर।

रोहतक, गिरीश सैनी। रोहतक नगर निगम के आयुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि नगर निगम द्वारा अवैध होर्डिंग/फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाने वालों के चालान कर तुरंत जुर्माना भरने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन ऐसे 64 संबंधित द्वारा लगभग 10 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना समय अवधि के दौरान नहीं भरा गया, जिस पर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए उनके विरूद्व प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करवाई गई है।
निगमायुक्त ने कहा कि पूर्व में अपील की गई थी कि सार्वजनिक स्थानों पर अवैध होर्डिंग/फ्लैक्स, पोस्टर आदि न लगाएं, अन्यथा नगर निगम द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा व इन्हें हटाने के दौरान लगने वाला हर्जा-खर्चा भी संबंधित से वसूला जायेगा। नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम द्वारा विशेष अभियान चलाकर मुख्य मार्गो, चौक-चौराहों पर लगे अवैध होर्डिंग/फ्लैक्स, पोस्टर आदि हटाए जा रहे हैं। साथ ही उल्लंघनकर्ताओं को चिन्हित कर संबंधित को नोटिस दिए जा रहे है। उनके विरुद्ध हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1989 व विज्ञापन नीति के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जा रहा है।
निगमायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि निगम क्षेत्र में केवल नगर निगम कार्यालय से स्वीकृति उपरांत चिन्हित साइट पर ही होर्डिंग/फ्लैक्स लगाने की अनुमति है। उन्होंने आमजन का आह्वान किया कि अवैध रूप से होर्डिंग/फ्लैक्स/पोस्टर आदि न लगाएं।