माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पटाखों पर लगाया पूर्ण रूप से प्रतिबंधः डीसी सचिन गुप्ता

उल्लंघना करने पर होगी कड़ी कार्रवाई।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पटाखों पर लगाया पूर्ण रूप से प्रतिबंधः डीसी सचिन गुप्ता

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में रोहतक सहित संपूर्ण एनसीआर क्षेत्र के सभी जिलों में पटाखों पर रोक लगाई गई है। न्यायालय के आदेश पर हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाई है औऱ प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में पड़ने वाले जिलों में पटाखों के निर्माण, स्टोर करने, बिक्री करने और पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह रोक है।

 

उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा है कि न्यायालय के आदेशों को सख्ती से लागू करने के लिए जिला स्तर व खंड स्तर पर प्रवर्तन कमेटियों का भी गठन कर दिया गया है। जिला स्तरीय कमेटी उपायुक्त और खंड स्तर कमेटी संबंधित एसडीएम की निगरानी में काम करेंगी। साथ ही शिकायत निवारण सेल का भी गठन किया गया तथा शिकायत करने के लिए फोन नंबर व इंटरनेट मीडिया अकाउंट भी जारी किया गया है। कोई भी जिला वासी पटाखे छोड़ने, बेचने, स्टोर करने वालों की शिकायत यहां पर कर सकता है। शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा और प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी दिनेश कुमार तथा सहायक पर्यावरण अभियंता रविंद्र यादव द्वारा बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के संदर्भ में सभी आयोजकों को अवगत कराया गया तथा निर्देश दिए गए कि सभी आयोजनों में पटाखों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।