सीएम के प्रधान सचिव ने दिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के लिए पात्र छात्रों के ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण करवाने के निर्देश

योजना के तहत अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को दी जा रही उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृतिः उपायुक्त सचिन गुप्ता  

सीएम के प्रधान सचिव ने दिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के लिए पात्र छात्रों के ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण करवाने के निर्देश

रोहतक, गिरीश सैनी। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एवं सेवा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरूण गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पात्र विद्यार्थियों का ज्यादा से ज्यादा संख्या में 28 फरवरी 2026 तक पंजीकरण करवाये। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृति प्रदान की जाती है, ताकि वे आर्थिक तंगी वजह से उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित न रहें।

उपायुक्त सचिन गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप योजना के जिला के नोडल अधिकारी व नगराधीश अंकित कुमार तथा अन्य नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे निर्धारित तिथि तक ज्यादा से ज्यादा पात्र छात्रों का नेशनल स्कोलरशिप पोर्टल पर पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। योजना के तहत 10वीं कक्षा उतीर्ण करने के उपरांत सरकारी अथवा निजी शिक्षण संस्थाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा सकते है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना (पीएम यशस्वी घटक-2) के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे गए है।

उपायुक्त ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार यह प्रावधान किया गया है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण करने वाले विद्यार्थियों का संबंधित संस्था के नोडल अधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन की जाएगी। इसके बाद जिला नोडल अधिकारी व नगराधीश इन्हें वेरीफाई करेंगे, जिसके उपरांत संबंधित विभागों के स्टेट नोडल अधिकारी योजना की राशि पंजीकरण करवाने वाले विद्यार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित करेंगे। उन्होंने कहा कि छात्र को पीएमएस-एससी के लिए अनुसूचित जाति श्रेणी और पीएम-यशस्वी घटक-2 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग या विमुक्त जनजाति से संबंधित श्रेणी से होना चाहिए। छात्र की वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख 50 हजार रुपए से ज्यादा न हो। छात्र हरियाणा राज्य का निवासी हो तथा पात्र छात्र शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए 28 फरवरी 2026 तक पोर्टल scholarships.gov.in के माध्यम से एनएसपी पर फ्रेश आवेदन कर सकते हैं। अन्य विवरण विभाग की वेबसाईट haryanascbc.gov.in पर उपलब्ध है। इस दौरान नगर निगम आयुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार, नगराधीश अंकित कुमार, उच्च शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी परम भूषण आर्य, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. सतपाल, राजकीय आईटीआई के प्राचार्य राजपाल सिंधु सहित अन्य संबंधित नोडल अधिकारी मौजूद रहे।