नागरिक हर प्रकार के नशे से रहें दूरः जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरजा कुलवंत कलसन
नशा मुक्ति अभियान के तहत पैदल मार्च को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
रोहतक, गिरीश सैनी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरजा कुलवंत कलसन के मार्गदर्शन में प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान के नेतृत्व में एक पैदल मार्च का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस पैदल मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा हर प्रकार के नशे से दूर रहने का संदेश दिया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरजा कुलवंत कलसन ने कहा कि नशा करना अपराध है। इससे नशा करने वाला ही नहीं, अपितु परिवार भी नष्ट होता है। उन्होंने उपस्थित जन को हर प्रकार के नशे से दूर रहने का संदेश देते हुए कहा कि वे समाज में नागरिकों को भी नशा न करने के लिए जागरूक करें।
प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान ने कहा कि यह कार्यक्रम आगामी 6 जनवरी 2026 तक जिला के विभिन्न खंडों एवं गांवों में चलाया जाएगा, जिसके दौरान घर-घर जाकर लीगल एड क्लिनिक, जागरूकता रैली व अन्य कई तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को किसी प्रकार का नशा न करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
सीजेएम एवं प्राधिकरण की सचिव डॉ. तरन्नुम खान ने कहा कि स्थानीय न्यायालय परिसर में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नागरिक चालान, बैंक, बिजली, एक्सीडेंट संबंधित व अन्य किसी भी तरह के लंबित मुकदमों को रखकर जल्द व सुलभ न्याय प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर 2025 को स्थाई लोक अदालत द्वारा बैंक, पानी व बिजली से संबंधित प्री लिटिगेशन की एक राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी, जिसमें नागरिक मुकदमा दर्ज होने से पहले की स्थिति में अपनी दरखास्त रखकर जल्द व सुलभ न्याय प्राप्त कर सकते हैं।
Girish Saini 


