बाल कल्याण समिति करेगी नवजात बच्ची की देखरेख

रोहतक, गिरीश सैनी। जिला बाल कल्याण समिति में एक नवजात बच्ची को परित्यक्ता किया गया। स्थानीय पीजीआईएमएस में हिसार से पोक्सो अधिनियम के तहत एक नाबालिग गर्भवती का मामला भेजा गया था, जिसमें उपचार के दौरान गर्भवती नाबालिग ने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के परिजनों की सहमति से बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एडवोकेट सतीश शर्मा व सदस्य उषा चावला व विकास अत्री के समक्ष बच्ची को सरेंडर करने की कार्रवाई पूर्ण करवाई गई।
इसके पश्चात समिति ने बच्ची को अपने अधिकार क्षेत्र में लेते हुए विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी लखीराम में रखने के आदेश दिए। संबंधित एजेंसी बच्ची की देखरेख करेगी और समिति द्वारा दिए गए 60 दिन की अवधि के दौरान परिजन अपनी बच्ची को वापस लेना चाहें, तो आवेदन कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत वापस भी ले सकते हैं। 60 दिन पूरे होने के बाद संबंधित परिजनों का बच्ची पर कोई भी अधिकार नहीं होगा और बच्ची को गोद प्रक्रिया में डालते हुए लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन घोषित कर दिया जाएगा।
जिलाधीश सचिन गुप्ता ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई माता-पिता किसी भी कारणवश अपने बच्चों का भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो वह जिला विकास भवन के द्वितीय तल पर स्थित बाल कल्याण समिति के कार्यालय में संपर्क कर सकता है। उन्होंने नागरिकों का आह्वान किया कि किसी भी दलाल के बहकावे में नए आए और निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही बच्चा गोद लेने की कार्रवाई करें।