बीएलओ घर पहुंचकर करेंगे दस्तावेजों का सत्यापनः एडीसी नरेंद्र कुमार

बीएलओ घर पहुंचकर करेंगे दस्तावेजों का सत्यापनः एडीसी नरेंद्र कुमार

रोहतक, गिरीश सैनी। अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने कहा कि मतदाता सूची से संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन या सुनवाई के लिए अब मतदाताओं को एईआरओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। बीएलओ स्वयं घर पहुंचकर आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। उन्होंने मतदाताओं से दस्तावेज पहले से तैयार रखने और बीएलओ को सहयोग देने की अपील की।

उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके और मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होने वाले भारतीय नागरिक फॉर्म-6 के माध्यम से 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने पात्र युवाओं से मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, भारतीय पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र सहित निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आधार कार्ड के संबंध में निर्वाचन आयोग के 9 सितंबर 2025 के निर्देश लागू होंगे।

बैठक में सांपला एसडीएम अंकिता पुवार, रोहतक एसडीएम आशीष कुमार, महम एसडीएम विपिन कुमार और चुनाव तहसीलदार सरला कौशिक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।