बिजली निगम कार्यालयों के 200 मीटर दायरे में प्रदर्शन पर रोकः जिलाधीश

पांच या अधिक लोगों के जुटने पर भी प्रतिबंध, धारा 163 के तहत आदेश जारी

बिजली निगम कार्यालयों के 200 मीटर दायरे में प्रदर्शन पर रोकः जिलाधीश

रोहतक, गिरीश सैनी। हरियाणा पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर जिलाधीश सतबीर सिंह ने बिजली निगम कार्यालयों और अन्य सरकारी परिसरों के 200 मीटर दायरे में धरना-प्रदर्शन तथा पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेशों का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना और बिजली सेवाएं सुचारू रखना है।

जारी आदेशानुसार इस दायरे में जुलूस, नारेबाजी, सभाओं, मार्च और बाधा उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर रोक रहेगी। हथियार, लाठी-डंडे और ज्वलनशील सामग्री ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक को पर्याप्त बल तैनात करने और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी।