गणेश विसर्जन पर नहरों में स्नान-मूर्ति विसर्जन पर रोकः डीसी
25 सितंबर को जेएलएन, वाईडब्ल्यूएस नहर समेत सभी जलस्रोतों में धार्मिक सामग्री प्रवाहित करना भी प्रतिबंधित; उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
रोहतक, गिरीश सैनी। गणेश विसर्जन के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 25 सितंबर को जिले की नहरों और नदियों में स्नान, मूर्ति विसर्जन और धार्मिक सामग्री प्रवाहित करने पर रोक लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट सतबीर सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
आदेश के अनुसार जिले से गुजरने वाली जेएलएन और वाईडब्ल्यूएस नहरों सहित किसी भी नदी या जल स्रोत में आमजन के स्नान, गणेश प्रतिमा विसर्जन तथा हवन सामग्री या अन्य धार्मिक सामग्री डालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने यह कदम मानव जीवन की सुरक्षा, हादसों की रोकथाम, संपत्ति की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया है।
पुलिस को सौंपी निगरानी की जिम्मेदारी
आदेश की पालना के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को प्रवर्तन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वाईडब्ल्यूएस सर्कल के कार्यकारी अभियंताओं को पुलिस का सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कार्रवाई होगी।

Girish Saini 

