राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस पर जागरूकता शिविर आयोजित
रोहतक, गिरीश सैनी। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रोहतक की चेयरमैन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरजा कुलवंत कलसन तथा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम अनिल कौशिक के निर्देशानुसार राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के अवसर पर वीरवार को बाल कल्याण समिति (न्यायिक पीठ) रोहतक के कार्यालय में एक विशेष कानूनी जागरूकता व साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता राजबीर कश्यप ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार किसी व्यक्ति को डराकर, धमकाकर, बलपूर्वक या दोषपूर्ण तरीके से काम लेना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या बंधक बना कर रखने जैसे कुकृत्य मानव तस्करी की श्रेणी में आते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 370 और 370 ए मानव तस्करी के खतरे का मुकाबला करने के लिए व्यापक उपाय प्रदान करती है। इस मौके पर बाल कल्याण समिति की चेयरमैन आशा आहूजा, समिति के सदस्य वीना कौशिक, कोमल खन्ना, अंजू बाला, प्रोटेक्शन अधिकारी पूनम रंगा व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
Girish Saini 

