फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी के लिए आवेदन 15 जून तकः डीसी सचिन गुप्ता
रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के सीआरएम घटक के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों पर 50 प्रतिशत अनुदान (सब्सिडी) उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान विभाग के आधिकारिक पोर्टल agriharyana.gov.in पर जाकर अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून 2026 है।
डीसी सचिन गुप्ता ने बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी में एक परिवार पहचान पत्र से केवल एक ही किसान का चयन किया जाएगा। इस श्रेणी के अंतर्गत सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर/मल्चर, श्रबमास्टर/रोटरी स्लेशर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी. प्लो, जीरो टिल सीड फर्टिलाइजर ड्रिल, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, स्ट्रॉ बेलर मशीन, स्ट्रॉ रेक, क्रॉप रीपर, ट्रैक्टर माउंटेड लोडर (बिना ट्रैक्टर) तथा ट्रैक्टर ड्रावन टेडडर मशीन पर अनुदान के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर वर्ष 2025-26 की खरीफ एवं रबी फसलों का पंजीकरण होना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा पहचान पत्र, आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, हरियाणा राज्य में पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आरसी (केवल ट्रैक्टर से चलने वाली मशीनों के लिए), छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए पटवारी रिपोर्ट, बैंक खाता विवरण, स्वयं घोषणा पत्र तथा अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए एससी प्रमाण पत्र आवश्यक होंगे। उन्होंने बताया कि संबंधित किसान ने पिछले तीन वर्षों में उसी यंत्र पर विभाग की किसी भी योजना के तहत अनुदान प्राप्त न किया हो। यदि किसी यंत्र के लिए प्राप्त आवेदन निर्धारित लक्ष्य से अधिक होते हैं तो पात्र लाभार्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ड्रा ऑफ लॉट्स के माध्यम से किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए किसान किसी भी कार्य दिवस में सहायक कृषि अभियंता, रोहतक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

Girish Saini 

