धान खरीद पर प्रशासन सख्त: शाम 6 से सुबह 10 बजे तक कंबाइन पर पूर्ण प्रतिबंध

जिलाधीश ने जारी किए आदेश

धान खरीद पर प्रशासन सख्त: शाम 6 से सुबह 10 बजे तक कंबाइन पर पूर्ण प्रतिबंध

रोहतक, गिरीश सैनी। खरीफ विपणन सत्र 2026-27 में धान खरीद को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए जिलाधीश सतबीर सिंह ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेशों के अनुसार शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जिलाधीश ने कहा कि ओस और अधिक आर्द्रता के कारण रात व सुबह धान में नमी बढ़ जाती है। कंबाइन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही चल सकेंगे। सभी कंबाइन संचालकों के लिए स्ट्रॉ-मैनेजमेंट उपकरणों का उपयोग अनिवार्य किया गया है।

उन्होंने किसानों से पूरी तरह पकी फसल की कटाई करने और धान को सुखाकर मंडी में लाने की अपील की। खरीद के लिए धान में 17 प्रतिशत तक नमी का मानक अनिवार्य रहेगा।

मंडियों में ट्रैक्टर-ट्रालियों व अन्य वाहनों का प्रवेश ई-खरीद/मेरी फसल मेरा ब्यौरा प्रणाली, निर्धारित शेड्यूल और वैध गेट पास या टोकन के आधार पर होगा। निर्धारित समय से पहले पहुंचने वाले वाहनों को होल्डिंग एरिया में रुकना होगा।

कृषि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, मार्केट कमेटी और पुलिस की संयुक्त टीमें निगरानी करेंगी। नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।