रोहतक सहित एनसीआर क्षेत्र में में पटाखों के निर्माण, बिक्री और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी भी प्रतिबंधित, डीसी ने अधिकारियों को सख्ती से आदेश लागू करने के दिए निर्देश
रोहतक, गिरीश सैनी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने और जनस्वास्थ्य व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पटाखों की बिक्री और डिलीवरी भी प्रतिबंधित रहेगी।
उपायुक्त सतबीर सिंह ने बताया कि प्रदेश के पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा जारी आदेशों के तहत यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत जारी किए गए हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अधिनियम की धारा 15 के तहत दंडात्मक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Girish Saini

