बागवानी विभाग की 7 सेवाएं राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में आईः डीसी धर्मेंद्र सिंह

बागवानी विभाग की 7 सेवाएं राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में आईः डीसी धर्मेंद्र सिंह

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा बागवानी विभाग की 7 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है।

उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्य सचिव द्वारा जारी इस आशय की अधिसूचना के अनुसार बागवानी विभाग के अन्तर्गत हॉर्टनेट के अन्तर्गत पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने उपरान्त आवेदन की स्वीकृति, भावान्तर भरपाई योजना के तहत दावेदार द्वारा दावा प्रस्तुत के बाद प्रोत्साहन के निपटान तथा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत सक्षम प्राधिकरण से अनुमोदन उपरान्त दावे के निपटान के लिए 21 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

उन्होंने बताया कि नर्सरी फ्रूट लाइसेंस तथा नर्सरी बीज लाइसेंस 90 दिन के अन्दर प्रदान किया जाएगा। हॉर्टनेट के तहत निधि की उपलब्धता के आधार पर भौतिक सत्यापन के बाद सब्सिडी का वितरण 30 दिन के अन्दर जबकि सम्पूर्ण दस्तावेज और किसान उत्पादक संगठन के गठन की व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद किसान उत्पादक संगठन का सूचीकरण 45 दिन के अन्दर किया जाएगा।