रोहतक में 3 टन एल्युमिनियम फॉयल जब्त, बिना बीआईएस लाइसेंस चल रही थी फर्म

रोहतक में 3 टन एल्युमिनियम फॉयल जब्त, बिना बीआईएस लाइसेंस चल रही थी फर्म

रोहतक, गिरीश सैनी। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के हरियाणा शाखा कार्यालय ने मंगलवार को रोहतक स्थित मैसर्स जैनाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड में तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई करते हुए करीब 3 टन एल्युमिनियम फॉयल जब्त किया। जब्त माल की अनुमानित कीमत करीब 14 लाख रुपये बताई गई है।

बीआईएस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ये कार्रवाई भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 17(3) के उल्लंघन के संदेह में की गई। तलाशी के दौरान परिसर में औषधीय प्रयोजनों के लिए एल्युमिनियम फॉयल पाया गया, जो भारतीय मानक IS 16011 के अंतर्गत आता है। लागू गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के बावजूद फर्म के पास इस उत्पाद के लिए वैध बीआईएस अनुज्ञप्ति नहीं मिली।

अधिकारियों ने कार्रवाई के दौरान करीब 250 रोल एल्युमिनियम फॉयल जब्त किए। टीम में वैज्ञानिक-सी एवं उप निदेशक अनंत कुमार, वैज्ञानिक-सी एवं उप निदेशक सौरभ चंद्र तथा वैज्ञानिक-बी एवं सहायक निदेशक मनीष बिष्ट शामिल रहे।

बीआईएस हरियाणा शाखा की निदेशक एवं प्रमुख मधुरिमा माधव ने कहा कि औषधीय प्रयोजनों में इस्तेमाल होने वाले एल्युमिनियम फॉयल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना जनस्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मानकों के उल्लंघन के मामलों में बीआईएस आवश्यक प्रवर्तन कार्रवाई जारी रखेगा।

जब्ती के दौरान मिले साक्ष्य के आधार पर अधिनियम एवं संबंधित नियमों के तहत आगे प्रवर्तन और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीआईएस ने कहा कि उसका उद्देश्य अनिवार्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कर उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराना है।