एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाएं व्यापारी: कराधान आयुक्त अमिता तंवर
योजना के तहत ब्याज व पेनल्टी पर मिलेगी छूट।

रोहतक, गिरीश सैनी। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्रीकर) अमिता तंवर ने प्रदेश सरकार के जीएसटी विभाग द्वारा चलाए जा रहे एकमुश्त समाधान योजना के अभियान के तहत अपने कार्यालय में एक बैठक ली, जिसमें एसोसिएशन के अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, विभाग के सभी अधिकारी व कर निरीक्षक मौजूद थे। उन्होंने विभाग द्वारा चलाए जा रहे एकमुश्त समाधान योजना की बारीकियों बारे जानकारी दी।
अमिता तंवर ने अधिवक्ताओं व चार्टर्ड अकाउंटेंट को एकमुश्त समाधान योजना के तहत आवेदन करवाने के लिए उत्साहित किया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को इस योजना बारे जागरूक करें, ताकि अधिक से अधिक व्यापारी इस योजना का लाभ ले सके। उन्होंने अधिवक्ताओं व चार्टर्ड अकाउंटेंट के सभी मुद्दों के निवारण का भी आश्वासन दिया।
अमिता तंवर ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना में खास बात यह कि व्यापारियों को टैक्स पर ब्याज एवं पेनल्टी की छूट तो मिलेगी, साथ ही 10 लाख रुपए तक बकायादार व्यापारियों को एक लाख रुपए की छूट के साथ बकाया टैक्स का 40 प्रतिशत ही जमा करना होगा। व्यापारियों को राहत प्रदान करने के लिए विभाग ने स्लैब तैयार किए हैं। योजना 6 माह तक चलेगी।
उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ पाने के लिए व्यापारियों को पोर्टल पर आनलाईन आवेदन करना होगा। एकमुश्त समाधान योजना के 3 स्लैब बनाए गए है। उन्होंने कहा कि पहले स्लैब के तहत 10 लाख रुपए तक के बकायादार को एक लाख रुपए की टैक्स छूट और कोई ब्याज व पेनल्टी नहीं देनी होगी। शेष टैक्स राशि का 40 प्रतिशत ही जमा करके निपटारा हो जाएगा। दूसरे स्लैब के तहत 10 लाख से 10 करोड़ रुपए के बकायादार को ब्याज और पेनल्टी नहीं देनी होगी। शेष टैक्स राशि का 50 प्रतिशत ही एकमुश्त या फिर 2 किश्तों में भुगतान कर सकते हैं। तीसरे स्लैब के तहत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के बकायादार को सिर्फ ब्याज और पेनल्टी पर छूट के अलावा अन्य कोई छूट नहीं मिलेगी। उन्हें टैक्स राशि का शत-प्रतिशत जमा करना होगा।
इस दौरान अधिवक्ताओं के प्रधान विनोद गर्ग, जनरल सेक्रेटरी नीरज तायल, सुरेश जैन सहित अन्य अधिवक्ता व चार्टर्ड अकाउंटेंट मौजूद रहे।