बिजली के बकाया बिलों के समाधान के लिए सरचार्ज माफी योजना 2025 लागूः उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह
छह माह तक लागू रहेगी योजना।

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा बिजली के बकाया बिलों के समाधान के लिए गत 12 मई से सरचार्ज माफी योजना-2025 शुरू की गई है, जो आगामी 11 नवंबर 2025 तक छह माह के लिए लागू रहेगी। इस योजना का लाभ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी उपभोक्ता श्रेणियों के उपभोक्ता उठा सकते हैं, जिनके बिजली बिल 31 अगस्त 2024 तक बकाया थे तथा अब तक भी बकाया हैं। यह योजना कनेक्टिड और डिस्कनेक्टिड दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए है।
उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत शहरी तथा ग्रामीण घरेलू बिजली के कनेक्शन का अब तक का पूर्ण सरचार्ज फ्रीज कर दिया जाएगा तथा उन्हें केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता मूल राशि एकमुश्त या अगले 8 मासिक / 4 द्विमासिक बिलों के साथ किस्तों में भी जमा करवा सकते हैं। एकमुश्त जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी तथा पूरा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि फ्रीज किया गया सरचार्ज निर्धारित किस्तों तथा आगामी 8 मासिक / 4 द्विमासिक बिलों की लगातार अदायगी के बाद माफ कर दिया जाएगा। यदि उपभोक्ता निर्धारित किस्तें और आगामी 8 मासिक / 4 द्विमासिक बिल लगातार जमा नहीं करवाता तो उसका फ्रीज किया गया सरचार्ज वापिस बिल में जोड़ दिया जाएगा और उपभोक्ता को स्कीम से बाहर समझा जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि सरचार्ज माफी योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं के लिए भी है। उन्होंने बताया कि सरचार्ज माफी योजना के तहत सरकारी विभाग, नगर निगम, ग्राम पंचायत, राज्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इत्यादि से संबंधित उपभोक्ता भी इस योजना में शामिल हो सकते है। इसके लिए उपभोक्ताओं को लंबित मूल राशि का एकमुश्त भुगतान का विकल्प चुनना होगा तथा ऐसा करने पर सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि औद्योगिक एवं अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए भी यह सरचार्ज माफी योजना है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं के बने गलत बिल विभाग के नियमों के अनुसार ठीक किए जाएंगे। ऐसे उपभोक्ता जिनका कोई केस न्यायालय में विचाराधीन है, वो उपभोक्ता भी इस योजना को अपना सकते हैं। बशर्तें उनको अपना केस न्यायालय से वापिस लेना पड़ेगा। कटे हुए बिजली कनेक्शनों के मामले में उपभोक्ता का कनेक्शन एकमुश्त राशि के भुगतान पर या मूल राशि की पहली किस्त के भुगतान पर कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा, बशर्ते कि कटा हुआ कनेक्शन 6 महीने से पुराना न हो। छह माह से अधिक कटे हुए कनेक्शनों के मामले में आवेदक को नए कनेक्शन का आवेदन करना होगा।