कल से बदलेगा संपत्तिकर, आज तक रहेंगी पुरानी दरें - निगमायुक्त
रोहतक, गिरीश सैनी। हरियाणा के नगर निगम क्षेत्रों में नई संपत्तिकर व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी। नगर निगम आयुक्त सत्येन्द्र दुहन ने बताया कि 30 सितंबर तक संपत्तिकर का भुगतान मौजूदा नीति के अनुसार किया जा सकेगा। इसके बाद नई अधिसूचना के तहत ही कर देय होगा।
नई व्यवस्था में संपत्तिकर का निर्धारण संपत्ति के पूंजीगत मूल्य, लागू कर दर और उपयोग-आधारित गुणांक के आधार पर किया जाएगा। रोहतक ए-2 श्रेणी के नगर निगम में शामिल है, जहां आवासीय संपत्तियों के लिए आधार वार्षिक कर दर 0.029 प्रतिशत और गैर-आवासीय संपत्तियों के लिए 0.09 प्रतिशत निर्धारित की गई है।
अधिसूचना के तहत पात्र धार्मिक संस्थानों, सरकारी अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, गौशालाओं और कृषि भूमि को नियमानुसार छूट मिलेगी। महिला स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों, दिव्यांगजनों, समय पर कर जमा कराने वालों तथा शून्य अपशिष्ट प्रबंधन अपनाने वाले समूह आवासों के लिए भी रियायतें हैं।
आयुक्त ने संपत्ति मालिकों से बकाया कर 30 सितंबर तक जमा कराने और संपत्ति का विवरण अपडेट रखने की अपील की। नई व्यवस्था में कुछ संपत्तियों का कर मौजूदा नीति से अधिक भी हो सकता है।

Girish Saini

