सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव के लिए सभी शर्तें पूरी करने वाला पात्र आवेदक ही पंजीकृत मतदाताः उपायुक्त अजय कुमार

आवेदन पत्र 16 अक्टूबर तक होंगे जमा।

सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव के लिए सभी शर्तें पूरी करने वाला पात्र आवेदक ही पंजीकृत मतदाताः उपायुक्त अजय कुमार

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव के लिए सभी शर्तें पूरी करने वाला पात्र आवेदक ही पंजीकृत मतदाता माना जाएगा। मतदाता सूची की तैयारी के लिए नामों के पंजीकरण की समय-सारणी 18 अगस्त 2023 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार मतदाता के रूप में नाम के पंजीकरण के लिए मुद्रित फार्म पर आवेदन पहले 1 से 30 सितम्बर 2023 तक जमा किया जाना था। बाद में उस तिथि को 16 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाया गया है।

उपायुक्त अजय कुमार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र मतदाता के बारे में स्पष्ट किया है कि मतदाता पंजीकरण के लिए जो आवेदन किया गया है वह फॉर्म सिख के लिए मतदाता सूची की तैयारी के लिए मतदाता के रूप में अपने नाम के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए मात्र आवेदन पत्र है। नाम के पंजीकरण के लिए इस फॉर्म को प्रस्तुत करने से आवेदक को अधिकार नहीं दिया जाता है कि वह मतदाता के रूप में पंजीकृत हो गया है। यदि आवेदक पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, तो इस आवेदन फार्म की हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (वार्ड परिसीमन और निर्वाचन ) नियम, 2023 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उचित रूप से जांच की जाएगी कि वह 2014 के अधिनियम में परिभाषित अनुसार सिख है, वह सिख धर्म को मानता है, केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब और दस गुरुओं की शिक्षाओं पर विश्वास करता है और उनका पालन करता है।

उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (वार्ड परिसीमन और निर्वाचन) नियम, 2023 के नियम 11 से 15 में किए गए प्रावधानों के अनुसार नामों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवेदन फार्म की जांच की जाएगी। यदि आवेदक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए अन्य सभी शर्तों को पूरा करता है, तब तथा केवल इसके बाद ही उसका नाम अस्थायी / प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि दावे और आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए अस्थायी / प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी और दावे और आपत्तियां, यदि कोई होंगी तो उनका निर्णय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी और प्रकाशित की जाएगी। अगर आवेदनकर्ता का नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल है, तभी उसे पंजीकृत मतदाता के रूप में माना जाएगा।