16 लाख के चैक बाऊँस मामले में अगली सुनवाई 15 दिसम्बर को

पालमपुर निवासी ने चंडीगढ़ कोर्ट में दर्ज करवाया है मामला

16 लाख के चैक बाऊँस मामले में अगली सुनवाई 15 दिसम्बर को

जालंधर: पालमपुर के गांव आईमा के मूल निवासी तरुण वत्स को दिए 16 लाख रुपए के 4 बैंक चैक बाऊँस होने के मामले में सैशन कोर्ट चंडीगढ़ में मंगलवार को सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता तरुण वत्स के वकील इंद्र दीप सिंह ने बताया कि कोर्ट ने मामले की अगली पेशी 15 दिसम्बर को निर्धारित की है। 
चंडीगढ़ में कारोबार करने वाले तरुण वत्स ने आरोप लगाया कि उन्होंने 3 साल पहले अपने रिश्तेदार हमीरपुर जिला निवासी राजीव लाल मेहर पुत्र पुरषोतम लाल मेहर को 16 लाख रुपए उधार दिए थे। उन्होंने बताया कि बीते साल राजीव लाल मेहर ने उधार वापस करने की एवज में तरुण वत्स को 4-4 लाख रुपए के 4 चैक दिए। जब उन्होंने तय तिथियों पर चारों चैक बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत किए तो राजीव लाल मेहर के खाते में पर्याप्त रकम न होने के कारण चारों चैक बाऊंस हो गए। इस पर उन्होंने बीते साल चंडीगढ़ के सत्र न्यायालय में आरोपी राजीव लाल मेहर के खिलाफ नैगोशिएबल इंस्ट्रमैंट एक्ट की धारा 138 के तहत मुकद्दमा दर्ज करवाया था।