कानूनी जागरूकता एवं साक्षरता कार्यक्रम आयोजित

कानूनी जागरूकता एवं साक्षरता कार्यक्रम आयोजित

रोहतक, गिरीश सैनी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरजा कुलवंत कलसन एवं सीजेएम अनिल कौशिक के निर्देशानुसार ग्रामीण आंचल से जुड़े गांव बोहर के वार्ड नंबर 9 में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रोहतक द्वारा एक विशेष निशुल्क कानूनी जागरूकता व साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस दौरान प्राधिकरण पैनल के अधिवक्ता राजबीर कश्यप, संदीप कुमार, बाबा मस्तनाथ लॉ कॉलेज से डॉ सीमा व डॉ हरविंद्र तथा विद्यार्थियों ने अपने विचार व्यक्त किए। पैनल के अधिवक्ताओं ने बताया कि आज हर नागरिक बच्चों के अधिकारों की बात करता है। लेकिन ये अधिकार कौन-कौन से है, इस बारे में आज भी समाज को कम जानकारी है। बच्चों के अधिकारों से संबंधित घोषणा पत्र अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकारों के कानून में सबसे अधिक स्पष्ट व वृहद है।

इस दौरान बाल अधिकार जैसे कोई भेदभाव नहीं, मां बाप की जिम्मेदारी, स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छा जीवन स्तर, विकलांग बच्चों के लिए उचित व्यवस्था, नशे से बचाव, शिक्षा की व्यवस्था, सांस्कृतिक गतिविधियां, दुर्व्यवहार से रक्षा, अनाथ बच्चों की रक्षा, बाल श्रमिकों की सुरक्षा, बच्चो की तस्करी पर रोक, यौन शोषण से बचाव, किशोर न्याय का प्रबंध, शिक्षा का अधिकार आदि का बारे में बताया गया। साथ ही निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस जागरूकता कार्यक्रम में हरियाणा विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित पुस्तकें भी वितरित की गई।