मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत जिलाधीश ने निषेधाज्ञा आदेश जारी किए

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत जिलाधीश ने निषेधाज्ञा आदेश जारी किए

रोहतक, गिरीश सैनी। जिलाधीश सचिन गुप्ता ने 1 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के रोहतक दौरा कार्यक्रम के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के तहत मुख्यमंत्री के रोहतक शहर में दौरा कार्यक्रम के दृष्टिगत 1 अक्टूबर को जिला में यूएवी जैसे ड्रोन, ग्लाइडर, मानव रहित ऑब्जेक्ट, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट उड़ाने, फ्लाइंग कैमरा, हैली कैम इत्यादि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।