माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में रोहतक सहित एनसीआर में लगा पटाखों पर प्रतिबंध

आदेश की उल्लंघना पर उपायुक्त ने दिए नियमानुसार सख्त कार्रवाई के निर्देश।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में रोहतक सहित एनसीआर में लगा पटाखों पर प्रतिबंध

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर रोहतक सहित संपूर्ण एनसीआर क्षेत्र के सभी जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाई है।


उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में पड़ने वाले जिलों में पटाखों के निर्माण, स्टोर करने, बिक्री करने और पटाखे छोड़ने पर पूरी तरह रोक लगी हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इन आदेशों को लागू करने के लिए जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर प्रवर्तन कमेटियों का भी गठन किया गया है। जिला स्तरीय कमेटी उपायुक्त और खंड स्तर कमेटी संबंधित एसडीएम की निगरानी में काम करेंगी।


उपायुक्त ने बताया कि शिकायत निवारण सेल भी गठित किया गया है तथा शिकायत करने के लिए फोन नंबर व इंटरनेट मीडिया अकाउंट भी जारी किया गया है। कोई भी नागरिक जिले में पटाखे छोड़ने, बेचने, स्टोर करने वालों की शिकायत ईमेल [email protected] तथा व्हाट्सएप नंबर 94164-54476 व 87904-57137 पर कर सकता है। शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा और प्रशासन की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रोहतक के क्षेत्रीय अधिकारी दिनेश कुमार, सहायक पर्यावरण अभियंता रविंद्र यादव ने इस संदर्भ में बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन/बैंक्वेट हॉल/होटल के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के संदर्भ में अवगत करवाया। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी आयोजन में पटाखों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा तथा आदेशों की अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।