महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए लागू होगी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना
संकल्प पत्र में विभिन्न वर्गों से किए गए वादे लगातार पूरे कर रही प्रदेश सरकारः सीएम नायब सिंह सैनी

रोहतक, गिरीश सैनी। हरियाणा सरकार जनसेवा को समर्पित होकर विकासात्मक कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को मंत्रिमंडल की बैठक उपरांत सरकार द्वारा लिए गए जनहितकारी निर्णयों की जानकारी विस्तार से दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के चार स्तम्भ बताए हैं, जिनमें महिलाओं की अहम भागीदारी है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार नित्य नई योजनाएं लागू कर रही है। प्रदेश सरकार ने भी महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो संकल्प पत्र जनता के सामने रखा उसे हम गीता के समान मानते हैं। संकल्प पत्र में विभिन्न वर्गों से किए गए वादे प्रदेश सरकार लगातार पूरे कर रही है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बताया कि कैबिनेट ने महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का शुभारम्भ पं. दीन दयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर 2025 से होगा। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 25 सितंबर 2025 को हरियाणा की 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें विवाहित और अविवाहित दोनों तरह की महिलाएं शामिल होंगी।
योजना के पहले चरण में उन परिवारों को शामिल किया गया है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है। सीएम ने बताया कि आने वाले समय में, चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूह को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित महिला का या विवाहित महिला के पति हरियाणा में पिछले 15 साल से मूल निवासी होने चाहिए। इस योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि एक परिवार में 3 महिलाएं हैं, तो उन तीनों महिलाओं को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही ऐसी 9 योजनाओं, जिसमें आवेदिका को पहले से ही अधिक राशि की पेंशन का लाभ मिल रहा है, उन्हें लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि स्टेज 3 और 4 कैंसर पीड़ित मरीजों (महिलाओं), सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल से पीड़ित मरीजों को पहले से पेंशन मिल रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस दिन कोई अविवाहित लाभार्थी 45 वर्ष की आयु पूरी करेगी, उस दिन वे स्वत्त ही विधवा और निराश्रित महिला को वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएंगी। जिस दिन लाभार्थी महिला 60 वर्ष की आयु की होगी, उस दिन वे स्वयं ही वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाएगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारा अनुमान है कि पहले चरण में लगभग प्रदेश की 19-20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के बाद आगामी 6-7 दिनों में हम न केवल योजना की गजट नोटिफिकेशन कर देंगे, वरन एक ऐप भी लॉन्च करेंगे। इस ऐप के जरिए पात्र लाभार्थी महिलाएं घर बैठे ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। हर संभावित पात्र महिला को एसएमएस द्वारा उस ऐप पर आवेदन करने का संदेश दिया जाएगा। सभी पात्र महिलाओं की सूची सभी पंचायत और वार्डों में प्रकाशित की जाएगी औऱ सभी ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं को सूची पर कोई भी आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा।