उपायुक्त के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बैठक आयोजित
15 अगस्त तक डाटा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश।

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन की तैयारी के लिए एलडीएम की अध्यक्षता में बैंकर्स की बैठक आयोजित की गई।
एलडीएम महाबीर प्रसाद ने बैंकों के जिला कोर्डिनेशन अधिकारियों व बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिए कि सभी ऋणी किसानों का प्रीमियम 31 जुलाई 2025 तक अवश्य काटे और 15 अगस्त तक पूरा डाटा किसान की फसल अनुसार व फसल गांव के अनुसार पोर्टल पर अवश्य अपलोड करें ताकि किसान का बीमा किया जा सके।
उन्होंने कहा कि यह योजना ऋणी किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है और जो ऋणी किसान बीमा नहीं करवाना चाहता है वह 24 जुलाई तक सम्बन्धित बैंक में लिखित में दे सकते है अन्यथा ऋणी किसानों का बीमा बैंक द्वारा कर दिया जाएगा। यदि किसी किसान ने बदल कर फसल बोई है, तो वह भी समय रहते बैंक को सूचना दे ताकि सही फसल का प्रीमियम काटा जा सके।
सहायक कृषि सांख्यिकी अधिकारी विनोद हुड्डा ने बताया कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत निर्धारित बीमा प्रीमियम के अनुसार धान के लिए 2124.98 रुपए प्रति हेक्टेयर, कपास के लिए 5435.05 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाजरा के लिए 1024.36 रुपए प्रति हेक्टेयर और मक्का के लिए 1089.74 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान को प्रीमियम देना होगा। गैर ऋणी किसान बीमा करवाना चाहता है तो किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर फसल बीमा करवा सकते है।
भारतीय कृषि बीमा कम्पनी से जिला प्रबन्धक सुनील भारती ने सभी बैंक प्रबंधकों को प्रीमियम काटने व पोर्टल पर अपलोड करने बारे आने वाली समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीमित फसल में कोई स्थानीय आपदा (ओलावृष्टि, जलभराव (धान फसल छोड़कर), भूस्खलन) आने पर व्यक्तिगत शिकायत किसान 72 घंटे के अंदर ऑनलाइन, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप तथा कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 के द्वारा दर्ज करवा सकते है ताकि स्थानीय आपदा बारे हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।