उपायुक्त ने सडक़ दुर्घटना में घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाने के निर्देश दिए

टोल की 20 किमी की परिधि के नागरिकों को मिलेगी छूट।

उपायुक्त ने सडक़ दुर्घटना में घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाने के निर्देश दिए

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने सडक़ दुर्घटना में घायल लोगों को तुरंत प्रभाव से नजदीकी अस्पताल में पहुंचने के निर्देश दिए हैं।

सडक़ सुरक्षा को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि घायल व्यक्ति की जान बचाना हम सब की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 10 मिनट के भीतर हर घायल व्यक्ति को नजदीक के बेहतर अस्पताल में पहुंचाए ताकि उसे तुरंत प्रभाव से प्राथमिक उपचार देकर उसकी जान बचाई जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार की कैशलेस स्कीम के तहत घायल लोगों का उपचार किया जाता है।

उपायुक्त ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी टोल प्लाजा पर उन गांवों के नाम अंकित किए जाए जो संबंधित टोल की 20 किमी की परिधि में आते हैं। उन्होंने कहा कि एनएचएआई के नियमों के तहत 20 किमी के दायरे में आने वाले नागरिकों को टोल शुल्क में छूट प्रदान की गई है। इस नियम के तहत 20 किमी के दायरे में रहने वाले नागरिक 350 रुपए का मासिक पास बनवाकर महीने भर जितनी बार चाहे आ जा सकते हैं। फास्ट टैग से कोई अतिरिक्त पैसा नहीं कटेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि टोल प्लाजा पर एंबुलेंस व रिकवरी वैन की उपलब्धता और शौचालय आदि की सुविधा सुनिश्चित की जाए। इसके साथ-साथ टोल की सभी लाइन खुली रहे।

उपायुक्त ने बीएस-6 से नीचे वाले वाहनों के चालान काटने के निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इन वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने ऐसे वाहनों को जब्त व चालान करने के निर्देश जारी किए। इसके साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अवैध पार्किंग, ओवरलोडिंग व बिना रिफ्लेक्टर वाले वाहनों के भी चालान करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार, एएसपी वाई.वी.आर. शशि शेखर, आरटीओ गायत्री अहलावत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।