गांव व वार्ड स्तर पर होगा लाडो लक्ष्मी योजना की पात्र महिलाओं का पंजीकरणः एडीसी नरेंद्र कुमार

रोहतक, गिरीश सैनी। अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 2025 की अधिसूचना जारी हो चुकी है औऱ पात्र महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करने के लिए गांव, वार्ड, ब्लॉक व जिला स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। योजना को लेकर सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी अनुपमा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए।
अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने बाद में अधिकारियों की बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि यह सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है और सभी पात्र महिलाओं का पंजीकरण करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने तुरंत प्रभाव से टीमें बना कर उन्हें ट्रेनिंग देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि चुनावी तर्ज पर टीमों को प्रशिक्षित करके शिविरों में भेजा जाए ताकि किसी भी पात्र महिला का रजिस्ट्रेशन करने में कोई परेशानी ना हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजीकरण निःशुल्क है और घर बैठे मोबाइल ऐप पर इसका रजिस्ट्रेशन आसानी से किया जा सकता है।
एडीसी नरेंद्र कुमार ने बताया कि पं. दीन दयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ होगा औऱ इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 25 सितंबर को हरियाणा की 23 वर्ष आयु या उससे अधिक आयु की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें विवाहित और अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाएं शामिल हैं। पहले चरण में, उन परिवारों को शामिल किया गया है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है। योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित महिला या विवाहित महिला के पति हरियाणा में पिछले 15 साल से मूल निवासी होने चाहिए। अगर महिला का रिहायशी प्रमाण पत्र नहीं है तो उस स्थिति में पति का रिहायशी प्रमाण पत्र मान्य होगा। इस योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।